10 साल की बच्ची से छेड़खानी में कार चालक को 5 साल की सज़ा

नवभारतटाइम्स.कॉम
10 year old girl molestation car driver gets 5 years in jail 5 thousand fine
n NBT न्यूज, ग्रेटर नोएडा

नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी के मामले में पॉक्सो अदालत ने कार चालक नीरज ठाकुर को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
एडीजीसी अपराध चवनपाल भाटी के मुताबिक, नीरज ठाकुर मार्च 2019 से एक परिवार में निजी कार चालक के तौर पर काम करता था। उसका काम परिवार की 10 वर्षीय बच्ची को रोजाना कार से स्कूल छोड़ना और वापस घर लाना था। घटना के समय बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। आरोप है कि कुछ समय बाद चालक स्कूल जाने के निर्धारित रास्ते के बजाय दूसरा रास्ता अपनाने लगा। इसी दौरान वह बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता था। दिसंबर 2019 में बच्ची ने परिजनों को आरोपी की हरकतों के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता के दादा की तहरीर पर सेक्टर-49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता के नाबालिग होने और अन्य साक्ष्यों को संकलित करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत 7 गवाह पेश किए।