राजा भैया को राहत, कोर्ट ने खत्म की आगे की कार्रवाई

Contributed byankur.tiwari|नवभारतटाइम्स.कॉम
raja bhaiya gets major relief court ends further proceedings in 13 year old co murder case
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : करीब 13 साल पुराने सीओ जियाउल हक हत्याकांड में विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को बड़ी कानूनी राहत मिली है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने दोबारा जांच के बाद सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर उनके खिलाफ आगे कार्रवाई से इनकार कर दिया।

कुंडा के तत्कालीन सीओ जियाउल हक की हत्या की फिर जांच, उनकी पत्नी परवीन आजाद की मांग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी। सीबीआई ने 22 दिसंबर 2023 को दाखिल अंतिम रिपोर्ट में कहा कि राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, गुड्डू सिंह और रोहित सिंह की हत्या, साजिश या तैयारी में भूमिका साबित करने वाला कोई स्वतंत्र, ठोस साक्ष्य नहीं मिला। कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने घटनास्थल पर राजा भैया या अन्य नामजद लोगों को नहीं देखा। विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सीबीआई, लखनऊ ने दस्तावेज, गवाहों के बयानों और जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया। अदालत ने माना कि केवल एफआईआर में नाम होना मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। उपलब्ध सामग्री से आरोपितों की संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती, इसलिए अदालत ने उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की।