सड़क हादसे में छात्रा की मौत पर "20 लाख का मुआवज़ा

नवभारतटाइम्स.कॉम
20 lakh compensation for students death in road accident insurance company ordered to pay with interest
n NBT रिपोर्ट, नोएडा

मोटर एक्सिटेंट क्लेम ट्रब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाली 12वीं की छात्रा के माता-पिता को 19 लाख 99 हजार 108 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रब्यूनल ने बीमा कंपनी को मुआवजा राशि पर याचिका दायर करने की तारीख 5 मार्च 2024 से भुगतान तक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।
21 दिसंबर 2023 की सुबह करीब 7:30 बजे ग्रेटर नोएडा के भट्टा गांव की रहने वाली नीलाक्षी पुत्री कपिल कुमार अपने परिवार के साथ बुलंदशहर के ककोड़ क्षेत्र में खरीदारी के लिए गई थी। वह शिव मंदिर के सामने सड़क की कच्ची पटरी पर खड़ी थी। इसी दौरान तेज गति और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में नीलाक्षी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में ककोड़ थाने में केस दर्ज किया गया था।

बेटी का भविष्य और पढ़ाई बना मुआवजे का आधार : मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के समक्ष पीड़ित परिवार की ओर से दलील दी गई कि मृतका 12वीं कक्षा की एक मेधावी छात्रा थी और अपने परिवार का सहारा बनने का सपना देख रही थी। एक तेज रफ्तार वाहन की लापरवाही ने न केवल एक मासूम की जिंदगी छीन ली, बल्कि परिजनों को भी ताउम्र न भूलने वाला गम दे दिया।