Homebuyers Who Have Taken Possession Will Not Get Separate Rent And Compensation After Dpc Important Decision By Hareda
पजेशन लेने वाले होम बायर को DPC के बाद अलग रेंट और मुआवज़ा नहीं
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव
पजेशन में देरी मामले में अगर होम बायर बिल्डर से फ्लैट का पजेशन ले चुका है और देरी के बदले डिले पजेशन चार्ज (DPC) भी हासिल कर चुका है, तो वह उसी देरी की अवधि के लिए अलग से रेंट, प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन या ब्याज नुकसान का मुआवजा नहीं मांग सकता। हरेरा गुड़गांव के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर राजेंद्र कुमार ने सेक्टर-66 के मैंशंस पार्क प्राइम प्रॉजेक्ट से जुड़े एक मामले में यह आदेश दिया है। मामला बीपीटीपी लिमिटेड और कंट्रीवाइड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।गगन जोशी और लता जोशी ने अप्रैल 2010 में सेक्टर-66 के मैंशंस पार्क प्राइम में 4 BHK फ्लैट बुक किया था। फ्लैट की कीमत 1.09 करोड़ रुपये से अधिक थी। 25 जुलाई 2022 को हरेरा ने बिल्डर का टर्मिनेशन रद्द कर 23 अक्टूबर 2013 की तय पजेशन डेट से लेकर पजेशन ऑफर तक 9.80% सालाना दर से DPC देने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ताओं को 33.27 लाख रुपये डीपीसी के रूप में मिले थे।