Insurance Company Shocked Must Pay 50 Lakhs Including Interest For Withholding Claim
इंश्योरेंस कंपनी ने रोका था क्लेम, अब ब्याज समेत देने होंगे 50 लाख
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मृतक पॉलिसीधारक की पत्नी को 50 लाख रुपये का बीमा क्लेम 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक परेशानी के लिए 2.5 लाख और कानूनी खर्च के रूप में 55 हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में यह फैसला आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने सुनाया है।गाडौली खुर्द की इंदिरा आवास कॉलोनी निवासी शीला देवी के पति जीतराम ने 23 अक्टूबर 2018 को 23 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। इसका मासिक प्रीमियम 4,692 रुपये था। 14 मई 2020 को गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद उन्होंने ईमेल से कंपनी को इसकी जानकारी दी। अगस्त 2020 तक प्रीमियम दिया। 10 जनवरी 2021 को उनकी मौत हो गई। बाद में शीला देवी ने बीमा क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने तर्क दिया कि जीतराम ने प्रीमियम देना बंद कर दिया था और पॉलिसी लेते समय आनुवंशिक बीमारी की जानकारी छिपाई थी।