नेहा बोरा को शांति भंग के मामले में नोटिस, अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को

NewsPoint•
28
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने शनिवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश हुईं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें उन दस्तावेजों की प्रतियां दीं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ शांति भंग की आशंका का नोटिस जारी किया गया था। SEM कोर्ट ने नेहा से पूछा है कि उन्हें शांति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत बॉन्ड भरने का निर्देश क्यों न दिया जाए। यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) के तहत चल रहा है। अगले सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर है, जब नेहा को नोटिस का औपचारिक जवाब भी देना होगा।

यह मामला 16 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित 'तिरंगा असेंबली' प्रदर्शन से जुड़ा है। उस दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी और दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था। क्योंकि इस प्रदर्शन को New Delhi नगर परिषद (NDMC) से अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद, 17 अक्टूबर को SEM ने नेहा बोरा को नोटिस जारी किया। जिसमें उन्हें 10 हजार रुपए का निजी बॉन्ड और एक जमानतदार के साथ शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
नेहा बोरा ने इस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज इस कार्यवाही का आधार बनते हैं, वे नेहा बोरा को दिए जाएं। हाईकोर्ट ने SEM को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी अंतिम आदेश से पहले सभी तथ्यों और सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए।

अब, नेहा बोरा को नोटिस के जवाब के साथ SEM कोर्ट में फिर से 28 अक्टूबर को पेश होना होगा। कोर्ट की इस सुनवाई का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस पूरे मामले में नेहा की कार्यवाही और आगामी प्रतिक्रियाएं देखना दिलचस्प होगा।

रेकमेंडेड खबरें