80 साल की उम्र केस लड़ने की नहीं होती हैः सुप्रीम कोर्ट

नवभारतटाइम्स.कॉम

सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार के ट्रस्ट विवाद में दखल दिया है। 80 वर्षीय रानी कपूर की याचिका पर कोर्ट ने प्रिया कपूर और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को आपसी विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह दी है।

80 साल की उम्र केस लड़ने की नहीं होती हैः सुप्रीम कोर्ट

n पीटीआई, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार में चल रहे ट्रस्ट विवाद को लेकर उनकी पत्नी प्रिया कपूर और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संजय कपूर की 80 साल की मां रानी कपूर की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ‘आरके फैमिली ट्रस्ट’ को निरस्त और अवैध घोषित करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को आपसी विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि 80 साल की इस उम्र में लड़ाई लड़ना उचित नहीं है और बेहतर होगा कि परिवार आपसी सहमति से समाधान निकाले। रानी कपूर ने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि प्रिया कपूर और अन्य पर ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों के उपयोग या हस्तांतरण पर स्थायी रोक लगाई जाए। उन्होंने दावा किया कि उनके दिवंगत पति की पूरी संपत्ति की वे अकेली वारिस थीं।