HC ने कहा था, 30 दिन में सरकार निर्देश दे

नवभारतटाइम्स.कॉम

उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब किसानों को फसल बेचने के बाद 'कच्ची पर्ची' नहीं मिलेगी। इसके स्थान पर 'जे-फॉर्म' देना अनिवार्य होगा। यह आदेश सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को जारी किया गया है। सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है।

big decision by haryana government on hcs instructions farmers will now get j form kacchi parchi banned

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह 30 दिनों के भीतर शिकायत पर स्पष्ट और ठोस आदेश जारी करे। कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को राज्य सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को सख्त निर्देश जारी किए। कोई भी आढ़ती किसान को ‘ कच्ची पर्ची ’ जारी नहीं करेगा। इसके स्थान पर फसल खरीद के बाद अनिवार्य रूप से ‘ जे-फॉर्म ’ ही किसान को दिया जाएगा।