अदालत ने फैसले में कहा

नवभारतटाइम्स.कॉम

अदालत ने दो क्रूर और सुनियोजित हत्याओं पर फैसला सुनाया। आरोपियों ने दिनदहाड़े लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में रखा। तीनों दोषियों को धारा 302/34 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। यह फैसला कानून के प्रति आरोपियों के डर की कमी को दर्शाता है।

courts big decision three convicts of brutal murder sentenced to death

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों हत्याएं बेहद क्रूर और सुनियोजित थीं।

आरोपियों ने दिनदहाड़े खुलेआम लाठी-डंडों, धारदार हथियार से हमला किया, जिससे साफ है कि उनमें कानून का कोई डर नहीं था।

कोर्ट ने इस अपराध को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी में मानते हुए तीनों दोषियों को धारा 302/34 के तहत फांसी की सजा सुनाई।