NBT न् यूज, वाराणसी: गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के दौरान मांसाहार का सेवन करने के 14 आरोपियों की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। न् यायाधीश आलोक कुमार की अदालत में जमानत अर्जी पर दो घंटे तक चली बहस में बचाव पक्ष के साथ ही अभियोजन, नाविक पक्ष औार वादी के अधिवक् ताओ ने अपने-अपने तर्क रखे। अदालत ने छह पेज के आदेश में कहा है कि आरोपियों ने गंभीर आपराधिक कृत् य जान बूझकर किया था। आरोपी बच् चे नहीं हैं। जिस समय पंचगंगा घाट के सामने बीच गंगा धारा में यह कृत् य किया गया उस समय वहां गंगा आरती होने वाली थी। ऐसे में तथ् यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक् तों की जमानत का पर्याप् त आधार नहीं है।


