अमरोहा में साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद की सज़ा

नवभारत टाइम्स

अमरोहा में एक साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में अदालत ने आरोपी गजेंद्र को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो प्रथम ने उसे 60 दिन के भीतर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अमरोहा में साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद की सज़ा
(फोटो- नवभारत टाइम्स)

अमरोहा न्यायालय ने शुक्रवार को साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 60 दिन के भीतर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो प्रथम की अदालत ने सुनाया।

अमरोहा जिले के विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी के मुताबिक, घटना सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 जनवरी 2026 को हुई। किसान की साढ़े तीन साल की बेटी घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी। बाद में बच्ची बेहोश मिली थी। डॉक्टरी परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान गजेंद्र के रूप में की थी। आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दारोगा दीपक कुमार ने 2 फरवरी 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की। 17 फरवरी को मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। पीड़िता ने अदालत में गजेंद्र की पहचान कर दी थी। दो महीने यानी 60 दिन अदालत में चली सुनवाई में कुल 12 तारीखें लगी। नौ लोगों की गवाही हुई। इस दौरान गजेंद्र जेल में ही रहा। जमानत नहीं मिली। पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने पैरवी की। अदालत ने 16 अप्रैल को गजेंद्र को दोषी ठहराया। 17 अप्रैल को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

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