पैरंट्स का कहना है कि कि कुछ निजी स्कूल संचालक बच्चों को पानी की बोतल लाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना स्कूल की जिम्मेदारी है। अतिरिक्त किताबों और सामान के कारण छात्रों के बैग का वजन निर्धारित सीमा से अधिक हो रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। विभाग ने कक्षा अनुसार बैग के वजन की सीमा को दोहराते हुए सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।विभाग की ओर से सभी जिला आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर0172-5049801 जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।


