Railway Clerk Gets 4 Years Jail For Bribery Rs 10000 Fine
रिश्वत लेने वाले रेलवे के बाबू को 4 साल की सजा
Contributed by: Ankur.Tiwari|नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : सीबीआई लखनऊ की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के एक मामले में रायबरेली जिले के दरियापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर तैनात तत्कालीन गुड्स क्लर्क (माल बाबू) दुर्गेश बहादुर सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई के अनुसार, यह मामला 13 अक्टूबर 2017 को दर्ज किया गया था। शिकायत एम/एस आर.डी. सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रा.लि., लखनऊ के निदेशक ने की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कंपनी पर मालगाड़ी से कच्चा माल तय समय में नहीं उतार पाने के कारण 1.26 लाख रुपये का डिमरेज शुल्क लगाया गया था। आरोप है कि गुड्स क्लर्क दुर्गेश बहादुर सिंह ने इस डिमरेज शुल्क को काफी कम करवाने के बदले 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में बातचीत के दौरान सौदा तय हुआ और आरोपित ने 37,800 रुपये कम किए गए डिमरेज शुल्क के साथ 7,200 रुपये रिश्वत लेने पर सहमति जताई। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपित को 7,200 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 30 नवंबर 2017 को आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।