Marriage Registration Halted At Aliganj Arya Samaj Mandir Strict High Court Decision
अलीगंज के आर्य समाज मंदिर के मैरिज रजिस्ट्रेशन पर रोक
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, लखनऊ: उम्र का सत्यापन किए बिना शादी कराने पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अलीगंज सेक्टर-एच स्थित आर्य समाज मंदिर को अगले आदेश तक विवाह कराने और विवाह प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि नाबालिग या अधूरी उम्र में विवाह कराने में शामिल सभी लोग कानून के दायरे में आएंगे। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बाबिता रानी की पीठ ने नेहा व एक अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया बताया कि याचिकाकर्ता आनंद कुमार के आधार में उम्र करीब 19 वर्ष दर्ज है, जबकि विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष है। मंदिर के सचिव संकल्प मिश्रा ने बताया कि लड़के की मां के शपथपत्र के आधार पर प्रमाणपत्र में उम्र 22 वर्ष दर्ज की गई। हालांकि, वे बिना दस्तावेजी प्रमाण के सिर्फ शपथपत्र मानने का नियम नहीं बता सके। पीठ ने मंदिर प्रशासन को 31 अगस्त को अगली सुनवाई तक उम्र सत्यापन का शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।