Police Cannot Interfere In Land Disputes Granting Possession Is Outside Their Jurisdiction High Court
'भूमि विवाद में बेदखली, कब्ज़ा दिलाना पुलिस का अधिकार नहीं'
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निजी जमीन और संपत्ति के विवाद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि निजी पक्षों के बीच जमीन के स्वामित्व, कब्जे या सीमा के संबंध में विवाद होने पर पुलिस और कार्यकारी अधिकारी उसका फैसला नहीं कर सकते। वे किसी एक पक्ष को कब्जा दिलाने या दूसरे पक्ष को हटाने की कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे विवादों का फैसला सक्षम सिविल कोर्ट ही कर सकता है। पुलिस की भूमिका केवल शांति-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है।
जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की पीठ ने यह आदेश आलमबाग निवासी इंद्रपति (85)और एक अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची की ओर से मांग की गई थी कि संबंधित अधिकारी उनकी जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें और किसी सक्षम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बिना उन्हें परेशान न किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को किसी पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को बेदखल करने या कब्जा दिलाने का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता।