Blood Bank License Approval Only After Trust Verification Strict Rules Implemented
अब ट्रस्ट की पड़ताल के बाद ही मिलेगी ब्लड बैंक की मंज़ूरी
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : प्रदेश में चैरिटेबल सोसायटियों के करीब 200 रक्त केंद्रों के निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने के बाद एफएसडीए ने ब्लड बैंकों के संचालन, लाइसेंसिंग, रेकॉर्ड प्रबंधन और रक्त के बल्क ट्रांसफर पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयुक्त डॉ. रौशन जैकब ने कहा कि ट्रस्ट संचालित ब्लड बैंकों को लाइसेंस या नवीनीकरण पूरी जांच के बाद ही मिलेगा। किसी ट्रस्ट पर एक व्यक्ति या एक परिवार का नियंत्रण मान्य नहीं होगा। आवेदन के लिए ट्रस्ट की दो वर्षों की सक्रियता, धर्मार्थ गतिविधियों और ऑडिट रिपोर्ट का विवरण जरूरी होगा। ट्रस्ट की संरचना, वित्तीय स्थिति, संसाधन, एमओए में स्वास्थ्य व रक्तदान सेवाओं का उल्लेख, पैन, आयकर पंजीकरण, सदस्यों की पहचान संबंधी जानकारी और आधार-पैन प्रतियां जमा करनी होंगी। नियंत्रण बदलाव पर मूल व परिवर्तित डीड भी आवश्यक होगी, अन्य अभिलेख प्रस्तुत होंगे।