अब जितना बड़ा मकान, उतनी म्यूटेशन फीस

नवभारतटाइम्स.कॉम
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n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : राजधानी के लाखों भवन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम ने दाखिल-खारिज (गृहकर नामांतरण) का शुल्क कम कर दिया है। शासन की ओर से 15 दिन पहले जारी की गई उपविधि को नगर निगम ने अब लागू कर दिया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

अभी तक नगर निगम पारिवारिक संपत्तियों के नामांतरण पर फिक्स 5,000 रुपये फीस लेता था। यह फीस चाहे EWS का छोटा मकान हो या बड़ा बंगला, सबके लिए एक समान थी। इस वजह से छोटे मकान वालों पर ज्यादा बोझ पड़ता था। शासन ने जो नया आदेश जारी किया है, उसमें शुल्क मकान के आकार (कारपेट एरिया) के आधार पर तय किया गया है। इससे छोटे मकान वालों को बड़ी राहत मिली है।
फिलहाल मैनुअल रसीद मिलेगी : नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि एनआईसी नगर निगम के सॉफ्टवेयर में नया शुल्क अपडेट कर रहा है। तब तक मैनुअल रसीद जारी की जाएगी।