पैसे लेने के बाद भी नहीं दिया पजेशन, अब ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम

नवभारतटाइम्स.कॉम
builder did not give possession consumer commission ordered to return amount with interest
n NBT न्यूज, ग्रेटर नोएडा

जिला उपभोक्ता आयोग ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड को फ्लैट पर कब्जा नहीं देने पर बिल्डर को 6 फीसदी ब्याज सहित जमा किए एक लाख 762 रुपये 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। नोएडा के सेक्टर-22 निवासी सतेंद्र कुमार ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड में फ्लैट देखा था। परिजनों को पसंद आने के बाद 31 मार्च 2014 को बुकिंग राशि 15 हजार रुपये चेक देकर पहली पेमेंट कर दी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपये दिए थे। उन्हें सुशांत मेगा पोलिस में 270 वर्ग फुट के फ्लैट के लिए शुरू में 3.25 लाख रुपये में देने थे। 10 अप्रैल 2015 को बिल्डर ने अलॉटमेंट लेटर जारी किया। आरोप है कि पहली किस्त देने के बाद भी पीड़ित को फ्लैट नहीं दिखाया गया। पीड़ित ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड से जुड़े लोगों से संपर्क कर पैसे या पजेशन देने के लिए अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन सभी चीजों से परेशान होकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान अंसल बिल्डर की ओर से पक्ष नहीं रखा गया। ऐसे में आयोग ने कहा कि बिल्डर ने भुगतान लेकर भी पीड़ित को कब्जा न देकर सेवा में कमी की है। इसके बाद आयोग ने बिल्डर को पहली किस्त में जमा किए गए एक लाख 762 रुपये ब्याज सहित देने का आदेश दिया।