Always Check Agents Rera Registration Before Buying A House Important Advice From Hrera Gurgaon
'घर खरीदने से पहले एजेंट का RERA रजिस्ट्रेशन जरूर जांचें'
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव
घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) गुड़गांव ने अहम सलाह जारी की है। अथॉरिटी ने कहा है कि फ्लैट, प्लॉट या अन्य संपत्ति की खरीद-बिक्री केवल RERA में रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से ही करें। इससे लेनदेन पारदर्शी और कानूनी रूप से सुरक्षित रहेगा। भविष्य में किसी तरह का विवाद होने पर खरीदारों को RERA कानून के तहत राहत पाने में आसानी होगी।HRERA ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट एक्ट 2016 के तहत बिना RERA रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रॉजेक्ट में संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं करा सकता। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का प्रचार, मार्केटिंग या बिक्री से जुड़े किसी भी काम की अनुमति नहीं है। अथॉरिटी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रॉजेक्ट में निवेश करने से पहले RERA गुड़गांव की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रियल एस्टेट एजेंटों से संबंधित दिशा-निर्देश और रजिस्टर्ड एजेंटों की जानकारी जरूर देख लें। फर्जी एजेंटों और धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा।
रियल एस्टेट एजेंट के लिए संबंधित RERA में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: RERA के अनुसार, रियल एस्टेट एजेंट की श्रेणी में प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, कंसल्टेंट और अन्य ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो किसी प्लॉट, फ्लैट या भवन की खरीद-बिक्री में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं या कमीशन, फीस या अन्य भुगतान के बदले खरीदार और और बेचने वाले को जोड़ते हैं। अथॉरिटी ने बताया कि RERA आर्टिकल 9 के अनुसार प्रत्येक रियल एस्टेट एजेंट के लिए संबंधित RERA में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस व्यवस्था का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। यदि भविष्य में किसी लेनदेन को लेकर विवाद होता है तो खरीदार RERA के माध्यम से शिकायत दर्ज कर कानूनी समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं।