MF में नहीं फंसेगा नॉमिनी का पैसा

नवभारतटाइम्स.कॉम
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असोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ( Amfi ) ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड निवेशकों की मौत के बाद उनके यूनिट्स को नॉमिनी के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। एम्फी ने निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर में होने वाली छोटी-मोटी गलतियों या अंतर से जुड़े नियमों में ढील दी है। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। म्यूचुअल फंड संस्था (Amfi) के मुताबिक, अगर मृतक निवेशक के रेकॉर्ड में दर्ज पते और वर्तमान पते में कोई अंतर पाया जाता है, तो असेट मैनेजमेंट कंपनियां ( AMCs ) निवेशक के सबसे नए पते पर भरोसा कर सकती हैं, बशर्ते उसके साथ जरूरी दस्तावेज दिए गए हों।