34 इन्वेस्टमेंट सलाहकारों के लाइसेंस रद्द

नवभारत टाइम्स
sebis big action licenses of 34 investment advisors cancelled over non payment of renewal fees
NBT रिपोर्ट, मुंबई: शेयर बाजार नियामक सेबी ने 34 इन्वेस्टमेंट सलाहकार ों (IA) का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। इन लोगों ने अपना लाइसेंस जारी रखने के लिए जरूरी रिन्यूअल फीस जमा नहीं की थी। नियम के मुताबिक, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट सलाहकार को अपना लाइसेंस बरकरार रखने के लिए हर पांच साल में रिन्यूअल फीस देनी होती है।

इसके साथ ही सेबी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि ये सलाहकार अपनी पिछली जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। सलाहकार के तौर पर उन्होंने पहले जो भी काम किए हैं, उनकी जवाबदेही उन्हीं की होगी। उन्हें अभी भी पुराने रेकॉर्ड संभालकर रखने होंगे, निवेशकों की शिकायतों को दूर करना होगा और अपने मौजूदा ग्राहकों की सेवाओं का ध्यान रखना होगा।