प्रॉजेक्ट की सीसी ओसी मिलने के 2 महीने में करनी होगी रजिस्ट्री
प्रॉजेक्ट की सीसी-ओसी मिलने के 2 महीने में करनी होगी रजिस्ट्री
Contributed by: Sunil.Pandey2|नवभारतटाइम्स.कॉम•
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n NBT रिपोर्ट, ग्रेटर नोएडा
प्रॉजेक्ट का सीसी या ओसी मिलने के बाद बिल्डर को दो महीने में खरीदार को रजिस्ट्री और कब्जा देना जरूरी है। पहले यह समयसीमा तीन महीने थी। अब यूपी रेरा घर खरीदारों को पूर्णता प्रमाणपत्र (CC), ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र (OC), संपत्ति का कब्जा और बिक्री विलेख से जुड़े मामलों के बारे में जानकारी दे रहा है। इसके जरिए घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।रेरा के अधिकारियों ने बताया कि प्रॉजेक्ट को पूर्णता प्रमाणपत्र या ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र मिलने के 3 महीने में बिल्डर को खरीदार के नाम बिक्री विलेख करना और संपत्ति का कब्जा देना होता है। अब यूपी रेरा ने बिल्डरों के लिए यह समयसीमा घटाकर दो महीने कर दी है। इसके भीतर उन्हें घर खरीदार को लिखित रूप से कब्जा लेने का प्रस्ताव देना होगा। साथ ही बिल्डरों को अपने ग्राहक सेवा कार्यालय में OC या CC की प्रति भी प्रदर्शित करनीे होगी। यूपी रेरा ने कहा कि फाइनल डिमांड नोटिस या किसी अन्य अस्पष्ट नाम से भेजे गए पत्र को वैध कब्जा प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। पत्र में स्पष्ट रूप से " Offer of Possession " लिखा होना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि OC या CC मिलने के बाद घर खरीदार को संपत्ति का कब्जा लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। रेरा ने कहा कि यदि किसी प्रॉजेक्ट के केवल एक हिस्से को ही पूर्णता प्रमाणपत्र (CC) या ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र (OC) मिलता है, तो संबंधित अथॉरिटी को यह बताना होगा कि यह प्रमाणपत्र किन टावरों, ब्लॉक पर लागू है।