'सरकारी संस्थाएं टेंडर में निष्पक्षता बरतने के लिए बाध्य'

नवभारतटाइम्स.कॉम

लखनऊ खंडपीठ ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को राहत दी है। उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा तकनीकी बोली खारिज करने पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि स्टांप ड्यूटी की कमी जैसी छोटी खामी के आधार पर बोलीदाता को बाहर करना उचित नहीं है। सरकारी संस्थाओं को टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतनी चाहिए।

government institutions bound to maintain fairness in tenders high court

n NBT न्यूज, लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पूर्व रेलवे (एनईआर) द्वारा उसकी तकनीकी बोली खारिज किए जाने की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केवल स्टांप ड्यूटी की कमी जैसी दूर की जा सकने वाली तकनीकी खामी के आधार पर किसी बोलीदाता को टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना उचित नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी संस्थाएं टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने के लिए बाध्य हैं।