n NBT न्यूज, लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पूर्व रेलवे (एनईआर) द्वारा उसकी तकनीकी बोली खारिज किए जाने की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केवल स्टांप ड्यूटी की कमी जैसी दूर की जा सकने वाली तकनीकी खामी के आधार पर किसी बोलीदाता को टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना उचित नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी संस्थाएं टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने के लिए बाध्य हैं।

