n NBT न्यूज, आरडीसी : कौशांबी थाना क्षेत्र में वाहन चोरी , लूट और छिनैती की वारदातों में शामिल संगठित गिरोह के सदस्य अकरम को गैंग्स्टर एक्ट ने दोषी ठहराते हुए दो साल एक एक महीने की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के मुताबिक, अकरम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक संगठित गिरोह बनाया था। गिरोह के सदस्य वाहन चोरी, लूट, छिनैती और अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम देते थे।


