वारंटी में टीवी नहीं किया ठीक, अब देना होगा हर्जाना

नवभारतटाइम्स.कॉम

सेक्टर-122 के एक निवासी का स्मार्ट एलईडी टीवी वारंटी में ठीक नहीं हुआ। जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस रिटेल को टीवी की पूरी कीमत 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी को 2,000 रुपये वाद व्यय और 2,000 रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।

reliance retail ordered to pay compensation for not fixing tv under warranty

n NBT न्यूज़, ग्रेनो : सेक्टर-122 के निवासी के लिए स्मार्ट एलईडी टीवी की खरीदारी परेशानी का सबब बन गई, जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह टीवी की पूरी कीमत 6 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर दे।

विशाल दीक्षित ने 21 नवंबर 2018 को रिलायंस रिटेल से 49,990 में स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदा था। डेढ़ महीने में ही टीवी हैंग होने लगा और उसमें यूट्यूब चलना बंद हो गया। कंपनी के प्रतिनिधि ने टीवी रिबूट किया पर समस्या हल नहीं हुई। कंपनी ने तर्क दिया कि उपभोक्ता ने फर्मवेयर अपडेट नहीं किया था। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा की पीठ ने कंपनी के दावों को खारिज करते हुए सेवा में कमी माना। कहा कि बार-बार खराब होने वाले उपकरण का स्थाई समाधान न करना उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। कंपनी को निर्देश दिया कि वह 49,990 की मूल राशि के साथ 2,000 वाद व्यय और 2,000 मानसिक संताप के दे।

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