बिना NOC वाले होटल, गेस्ट हाउस और लॉज होंगे सील

नवभारतटाइम्स.कॉम

गाजियाबाद में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र वाले होटल, गेस्ट हाउस और लॉज पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड से सबक लेकर शासन ने यह निर्णय लिया है। जीडीए सभी होटलों की रिपोर्ट तैयार करेगा। अवैध रूप से चल रहे और सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।

hotels guest houses without noc will be sealed big action by administration in ghaziabad

n NBT रिपोर्ट, गाजियाबाद

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी। घटना से सबक लेते हुए शासन ने GDA से सभी होटलों की रिपोर्ट तलब की है। जीडीए को हर जोन में संचालित होटल, लॉज और गेस्ट हाउस की जांच कर डिटेल देनी होगी। इसका फोकस यह पता लगाना है कि कितने होटल बिना वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और स्वीकृत नक्शे के अवैध रूप से चल रहे हैं। जो भी होटल रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से बने हैं या जिनके पास फायर और विद्युत सुरक्षा की एनओसी नहीं है, उन्हें सीधे सील करने की तैयारी है। होटल संचालकों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करने से लेकर भारी जुर्माना लगाने तक की कार्रवाई की जा सकती है।