nNBT न्यूज, सीतापुर: अटरिया में वर्ष 1992 में हुए तिहरे हत्याकांड में जिले की विशेष अदालत ने बुधवार को चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट (कोर्ट संख्या-05) ने कुल 1.17 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साल 1992 में अटरिया के मनवा गांव की एक मस्जिद में नमाज के दौरान रंजिश को लेकर जलील, रफात अली उर्फ रफ्फू, प्यारे लाल और नसीर ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें अफाक, सलामत और मौलाना जुबैर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो घायल हुए थे।
बच्ची से रेप में 10 साल की सजा: हमीरपुर में 11 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोपित को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा हुई है। विशेष पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट के जज अनिल कुमार खरवार ने 11,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2 मई 2018 को अजय सिसोलर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। रिश्तेदार के घर पहुंचे अजय ने महिला को बेहोश करने के बाद बच्ची से रेप किया था।


