n NBT न्यूज, फरीदाबाद
आरटीई ( शिक्षा का अधिकार ) कोटे के तहत दाखिले से वंचित छात्रों के पक्ष में स्थानीय लोक अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए तीन निजी स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर छात्रों को प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी करने पर संबंधित स्कूलों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के आदेशानुसार छात्र तेजस को डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-30, दिव्यांश को होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद और रत्नदीप को होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल सेक्टर-29 में आरटीई कोटे के तहत दाखिला दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल निर्धारित समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को और 10 हजार रुपये संबंधित छात्र को दिए जाएंगे। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा और प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी.एस. विरदी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे अभिभावकों की एकता की जीत बताया।


