RTE के तहत दाखिले से इनकार पर निजी स्कूलों को लगा जुर्माना

नवभारतटाइम्स.कॉम

स्थानीय लोक अदालत ने तीन निजी स्कूलों को आरटीई कोटे के तहत छात्रों को प्रवेश देने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी पर स्कूलों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से कुछ हिस्सा छात्रों को दिया जाएगा। यह फैसला अभिभावकों की एकता की जीत है।

private schools fined 50 50 thousand for denying rte admission court orders admission

n NBT न्यूज, फरीदाबाद

आरटीई ( शिक्षा का अधिकार ) कोटे के तहत दाखिले से वंचित छात्रों के पक्ष में स्थानीय लोक अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए तीन निजी स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर छात्रों को प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी करने पर संबंधित स्कूलों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के आदेशानुसार छात्र तेजस को डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-30, दिव्यांश को होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद और रत्नदीप को होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल सेक्टर-29 में आरटीई कोटे के तहत दाखिला दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल निर्धारित समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को और 10 हजार रुपये संबंधित छात्र को दिए जाएंगे। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा और प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी.एस. विरदी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे अभिभावकों की एकता की जीत बताया।

रेकमेंडेड खबरें