NBT न्यूज, फिरोजाबाद: जनपद न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।पुलिस के अनुसार, थाना खैरगढ़ के गांव शेखपुरा में 25 अगस्त 2022 को एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से रेप किया था। पीड़िता की मां ने थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया था और साक्ष्य इकट्ठा किए थे। साथ ही मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कार्रवाई के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्ज सीट दाखिल की थी। कोर्ट में संबंधित मामले की पैरवी सरकारी वकील अवधेश भारद्वाज द्वारा लगातार की गई।


