शनि मंदिर परिसर की दुकानों के मामले में याचिका खारिज

नवभारतटाइम्स.कॉम

सेक्टर-14ए स्थित श्री सिद्धि पीठ शनि मंदिर परिसर की दुकानों को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने प्रतिवादियों की वह अर्जी खारिज कर दी है जिसमें मंदिर प्रबंधन के वाद पत्र को तकनीकी आधार पर अस्वीकार करने की मांग की गई थी।

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n NBT न्यूज, नोएडा : जिला एवं सत्र न्यायालय की वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अदालत ने सेक्टर-14ए स्थित श्री सिद्धि पीठ शनि मंदिर परिसर की दुकानों से जुड़े विवाद में एक आदेश जारी किया है। न्यायालय ने प्रतिवादी राजेश व अन्य की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें मंदिर प्रबंधन द्वारा दायर वाद पत्र को तकनीकी आधार पर अस्वीकार करने की मांग की गई थी।

प्रतिवादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत यह अर्जी दी थी। मंदिर प्रबंधन के अध्यक्ष मान सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता शिखर सरदाना और अजय सिंह ने दलील दी कि प्रतिवादी दुकानों पर अनधिकृत कब्जा धारी हैं और वाद पत्र में कब्जे की वसूली के स्पष्ट कारण बताए गए हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि वाद पत्र को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने का कोई आधार नहीं बनता।