जेपी विशटाउन में दोगुने मेंटिनेंस चार्ज पर रोक

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नोएडा अथॉरिटी ने जेपी विशटाउन में मेंटिनेंस चार्ज दोगुना करने पर तत्काल रोक लगा दी है। सीईओ कृष्णा करुणेश ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि निवासियों की सहमति के बिना कोई भी बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। क्लस्टर बी-43 के निवासियों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। अथॉरिटी की मध्यस्थता में ही मेंटिनेंस चार्ज तय होगा।

noida authority stops double maintenance charges in jp wish town residents get relief

n NBT न्यूज नोएडा

सेक्टर-134 स्थित जेपी विशटाउन में मेंटिनेंस चार्ज लगभग दोगुना करने के मामले में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाया है। सीईओ कृष्णा करुणेश ने बढ़े हुए मेंटिनेंस चार्ज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही बिल्डर प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि रेजिडेंट्स के साथ आपसी सहमति के बिना कोई बढ़ोतरी लागू नहीं की जा सकती। सोसायटी के क्लस्टर बी-43 के निवासियों ने हाल ही में सीईओ से मुलाकात कर सुरक्षा कंपनी के मेंटिनेंस चार्ज में की गई बढ़ोतरी की शिकायत की थी। सीईओ ने जांच के बाद जेपी इंफ्रा लिमिटेड (सुरक्षा) के सीईओ अभिजीत गोहिल को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि कलस्टर बी-43 के रेजिडेंट्स के साथ अथॉरिटी की मध्यस्थता में बैठकर ही मेंटिनेंस चार्ज तय किया जाए। जब तक रेजिडेंट्स और बिल्डर के बीच आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता, तब तक एक मई से लागू किए जाने वाले बढ़े हुए मेंटिनेंस चार्ज पर रोक रहेगी। इसी सिलसिले में गुरुवार को दोपहर एक बैठक निर्धारित की गई थी, जिसमें जेपी इंफ्रा के सीईओ अभिजीत गोहिल को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि तय समय पर न तो वह पहुंचे, न ही उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुआ।