Spicejet Dealt A Blow By Court Order To Deposit 144 Crore Upheld Review Petition Rejected
स्पाइसजेट को नहीं मिली कोर्ट से राहत
नवभारत टाइम्स•
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह याचिका कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ चल रहे कानूनी मामले से जुड़ी थी। कोर्ट ने पहले स्पाइसजेट को 144 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था।
NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह की ओर से दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो कलानिधि मारन और Kal Airways के साथ चल रही कानूनी लड़ाई के संबंध में, 144 करोड़ रुपये जमा करने के पहले के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।