n NBT न्यूज, आरडीसी : दहेज में बाइक और नकद की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश नितेंद्र कुमार की कोर्ट ने दोषी जहांगीर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। टीलामोड़ थाने में 15 अप्रैल 2022 को फरीदाबाद निवासी अमरूद्दीन अंसारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि बेटी शाइना की शादी गाजियाबाद निवासी जहांगीर से हुई थी।

