SHO थप्पड़ कांड : HC में अर्ज़ी खारिज

नवभारतटाइम्स.कॉम

यमुनानगर के चर्चित एसएचओ थप्पड़ कांड में फैक्ट्री मालिक संजीव कुमार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका खारिज हो गई है। संजीव कुमार ने जान-माल की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। आरोप है कि 21 मई की रात पुलिस ने उनके साथ मारपीट की थी।

SHO थप्पड़ कांड : HC में अर्ज़ी खारिज

NBT न्यूज,यमुनानगर

यमुनानगर के चर्चित सिटी थाना एसएचओ थप्पड़ कांड में फैक्ट्री मालिक संजीव कुमार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जज विनोद एस. भारद्वाज की अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

संजीव कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जान-माल की सुरक्षा उपलब्ध कराने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 21 मई की रात रेलवे स्टेशन चौक स्थित एक ढाबे के बाहर सिटी थाना एसएचओ इंस्पेक्टर नरेंद्र राणा और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की थी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था।