कमर्शल प्रॉपर्टी की बुकिंग कैंसल करने पर पूरी रकम नहीं रख सकता बिल्डर : हरेरा

नवभारतटाइम्स.कॉम•
commercial property booking cancel builder cannot keep full amount big decision by hrera
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA), गुड़गांव ने कमर्शल प्रॉपर्टी खरीदारों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि पजेशन की तय तारीख से पहले बुकिंग कैंसल करने या यूनिट सरेंडर करने पर बिल्डर खरीदार की पूरी जमा राशि जब्त नहीं कर सकता। बिल्डर कुल बिक्री मूल्य का अधिकतम 10% ही अर्नेस्ट मनी के तौर पर काट सकता है। बाकी रकम बायर को 10.80 फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी।
हरेरा ने यह फैसला गीता नायक बनाम वाईबी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड/निमाई डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में दिया। मामला सेक्टर-114 स्थित कमर्शल प्रॉजेक्ट निमाई प्लेस का है। शिकायतकर्ता ने यहां 586 वर्ग फुट की दुकान नंबर 177 बुक कराई थी। यूनिट की कुल कीमत 41,09,029 रुपये थी और खरीदार ने 25,69,686 रुपये जमा किए थे। एग्रीमेंट के मुताबिक यूनिट का पजेशन 4 मई 2018 तक दिया जाना था। हालांकि शिकायतकर्ता ने निजी कारणों से इससे काफी पहले 29 सितंबर 2016 को बिल्डर को पत्र भेजकर यूनिट सरेंडर कर दी और जमा रकम वापस मांगी। इस पर बिल्डर ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला हरेरा के पास पहुंचा।

बिल्डर को 90 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा : हरेरा ने मामले में रेरा कानून की धारा 37 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि बिल्डर कुल बिक्री मूल्य के 10 फीसदी (4,10,902.90 रुपये) को अर्नेस्ट मनी के रूप में काट सकता है। इसके बाद बची राशि खरीदार को 90 दिन के भीतर वापस करनी होगी। अथॉरिटी ने रिफंड की जाने वाली रकम पर 29 सितंबर 2016 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 10.80 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।