‘जंतर मंतर पर धरने के लिए 10 दिन पहले आवेदन ज़रूरी’

नवभारतटाइम्स.कॉम•
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n NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर धरने या प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिले के डीसीपी को आवेदन देना होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 2017 में ‘मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार अन्य’ केस के आदेश और उसके अनुपालन में 2022 के दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर का हवाला दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन का अधिकार तय कानूनी प्रक्रिया के तहत है, लेकिन संवेदनशील एरिया में और बड़े जमावड़े को लेकर नियमों का पालन जरूरी है।
पुलिस ने यह भी साफ किया है कि सेंट्रल विस्टा इलाके में किसी भी तरह के धरने या प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, जिसमें इंडिया गेट, सी-हेक्सागन, मान सिंह रोड, जनपथ, राजपथ और आसपास के लॉन शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के 2022 के स्टैंडिंग ऑर्डर में संभावित भीड़ के आधार पर धरने-प्रदर्शन के लिए अलग-अलग स्थान दिए गए हैं। एक हजार तक की संख्या के लिए जंतर मंतर, 1000 से 50 हजार तक की तादाद के लिए रामलीला मैदान और 50 हजार से ज्यादा लोगों के लिए बुराड़ी को तय किया गया है।

इसका मकसद प्रदर्शन के दौरान भीड़ को तय जगह पर कंट्रोल रखना और कानून-व्यवस्था के साथ ट्रैफिक और आम लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखना है।