10 लाख रुपये तक के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक रूट: सेबी

नवभारतटाइम्स.कॉम•
sebis big announcement fast track settlement route launched for cases up to 10 lakhs
nपीटीआई, नई दिल्ली: शेयर बाजार नियामक सेबी ( Sebi ) ने सेटलमेंट के नियमों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत सेटलमेंट (समझौते) की रकम तय करने का नया फॉर्म्युला दिया गया है। साथ ही 10 लाख रुपये तक के सेटलमेंट मामलों के लिए एक फास्ट-ट्रैक रूट भी शुरू किया गया है। नए ढांचे में गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे, टाले गए नुकसान या निवेशकों को हुए नुकसान की वसूली का अलग से प्रावधान किया गया है। इससे सेटलमेंट की रकम तय करते वक्त ऐसी राशियों की दोबारा गिनती नहीं होगी।

6 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए ढांचे के तहत सेटलमेंट की शर्तों में तीन चीजें शामिल होंगी। इनमें सेटलमेंट अमाउंट, गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे की वसूली और नियामक शर्तें (RRT) शामिल हैं। RRT को पहले नॉन मॉनेटरी शर्तें कहा जाता था।
सेटलमेंट अमाउंट की गणना का नया फॉर्म्युला उस मूल राशि (बेस अमाउंट ) पर आधारित होगा, जो सिक्योरिटीज कानूनों के तहत उल्लंघन के लिए तय न्यूनतम जुर्माने से जुड़ी होगी। सेबी ने कहा कि बेस अमाउंट तय करते वक्त गलत कमाई, टाले गए नुकसान या निवेशकों के नुकसान को शामिल नहीं किया जाएगा।

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