Fir Will Be Registered For Putting Up Posters banners On Public Property Gmdas Strict Action
सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर बैनर, पोस्टर तो दर्ज होगी FIR
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, सेक्टर-44: शहर में सावर्जनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने और बैनर , होर्डिंग व विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ जीएमडीए अब FIR दर्ज कराएगा। पीजी संचालकों, राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से प्रचार के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल किए जाने पर प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। कहा गया कि शहर में सार्वजनिक दीवारों, बिजली के खंभों, सड़क संबंधी ढांचों, साइन बोर्ड और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों का स्वरूप भी खराब होता है। जीएमडीए ने फील्ड टीमों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि उल्लंघन की शिकायतें संबंधित पुलिस थानों में दर्ज कराई जाएंगी।