ज़मीन का मुआवज़ा नहीं दिया, अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट हुआ जारी

नवभारतटाइम्स.कॉम•
ismalpur land compensation case arrest warrant issued against officers court takes strict action
n NBT न्यूज, गुड़गांव

इस्मालपुर में अधिग्रहित जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा न देने पर जिला कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ( HSVP ) के प्रशासक के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किए हैं। न्यायाधीश सुदीप गोयल की कोर्ट ने आदेश दिए हैं। विभाग की ओर से करीब एक साल से मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के बाद कोर्ट ने कदम उठाया है।
सीनियर एडवोकेट मुकुल कौशिक ने बताया कि मामला इस्मालपुर गांव की अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से जुड़ा है। साल 2003 में तत्कालीन HUDA (अब HSVP) की तरफ से यहां जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके बाद साल 2006 में जमीन का अवॉर्ड सुनाया गया। तब जमीन मालिकों को 15 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया था। जमीन मालिकों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए कोर्ट का रुख किया।