रेप का आरोपी बरी, शिकायतकर्ता किशोरी की मां पर केस के आदेश

नवभारतटाइम्स.कॉम•
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n NBT न्यूज, ग्रेटर नोएडा

जिला न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी इटावा निवासी व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के बयान से मुकरने के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। वहीं, अदालत ने शिकायतकर्ता मां के खिलाफ केस दर्ज करने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार, 10 सितंबर 2025 की सुबह आरोपी एक नाबालिग लड़की को होटल ले गया था। आरोप था कि उसने शादी का झांसा देकर लड़की से शारीरिक संबंध बनाए। लड़की की मां की शिकायत पर ईकोटेक-3 थाने में केस दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने तीन गवाह पेश किए। अदालत ने कहा कि दोनों प्रमुख गवाह पक्षद्रोही हो गए और किसी ने भी आरोपी पर घटना को अंजाम देने का आरोप नहीं लगाया। ऐसे में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।