False Information In Form 7 Provision Of One Year Jail For Tampering With Voter List
फॉर्म-7 में झूठी जानकारी दी तो हो सकती है एक साल की जेल
Contributed by: anand.tripathi|नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने के लिए फॉर्म-7 में जानबूझकर झूठी जानकारी देना अब भारी पड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संबंधित जानबूझकर मिथ्या कथन अथवा घोषणा करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म-7 से मिलने वाली आपत्तियों की नियमानुसार जांच की जाए। आपत्ति झूठी या मनगढ़ंत मिलने पर संबंधित आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग ने इन प्रावधानों का मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं।