190 करोड़ के GST घोटाले में आरोपी बरी, सबूत नहीं जुटा सका विभाग

नवभारतटाइम्स.कॉम•
190 crore gst scam accused acquitted due to lack of evidence blow to department
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव

करीब 190 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में मुख्य आरोपी मोहम्मद शमशाद सैफी को डिस्ट्रिक कोर्ट ने बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने पाया कि जीएसटी खुफिया विभाग आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल विभाग के आरोपों या उसकी गिरफ्तारी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
यह मामला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की गुड़गांव जोनल यूनिट की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि मोहम्मद शमशाद सैफी ने मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिकल एंड सेल्स और मेसर्स लता सेल्स जैसी कथित फर्जी और गैर-मौजूद फर्मों के माध्यम से बिना वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति किए बिल जारी किए। बिलों के आधार पर करीब 190 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने का आरोप लगाया गया था। आरोपी को 9 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विभाग आरोपों के समर्थन में कोर्ट के सामने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता विभाग की ओर से सुनवाई के दौरान केवल एक गवाह पेश किया गया। यह वरिष्ठ खुफिया अधिकारी था, लेकिन उसे मामले की घटनाओं और तलाशी अभियान के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी।