7 साल देर से दिया कब्ज़ा, बिल्डर को देना होगा ब्याज

नवभारतटाइम्स.कॉम
builder to pay interest to buyer for 7 years delay haredas big decision
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव: फ्लैट का कब्जा देने में करीब 7 साल की देरी विपुल बिल्डर को भारी पड़ेगी। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने सेक्टर-81 स्थित विपुल लावण्या सोसायटी के फ्लैट खरीदार को देरी की अवधि का ब्याज देने का आदेश दिया है। हरेरा चेयरमैन अरुण कुमार की ओर से जारी आदेश में बिल्डर को वर्ष 2014 से 2021 तक 10.80 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देने को कहा गया है।

राजेश खरबंदा और सुमन खरबंदा ने सितंबर 2010 में सोसायटी के टावर नंबर-3 में 1780 वर्ग फुट का फ्लैट बुक किया था। दिसंबर 2010 में हुए एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट का निर्माण 36 महीने में पूरा होना था। 90 दिन की अतिरिक्त अवधि जोड़ने के बाद 5 मार्च 2014 तक कब्जा देना था। बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा 7 अक्टूबर 2021 को दिया। बिल्डर ने हरेरा में कहा कि कब्जा लेते समय खरीदार ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया था और देरी के बदले करीब 1.30 लाख रुपये भी दिए गए थे। ऐसे में अब ब्याज की मांग नहीं की जा सकती। बिल्डर ने याचिका को टाइमलाइन से बाहर होने की दलील भी दी। हरेरा ने दोनों दलीलों को नहीं माना। आदेश में कहा गया कि कब्जा देने के समय भी बिल्डर के पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं था।