खरीद सकें असली पनीर, ऐसी तैयारी

नवभारतटाइम्स.कॉम•
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n NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दूध से नहीं बने उत्पादों को पनीर के नाम से बेचने, उनके लेबल पर पनीर लिखने या इस नाम से उनका प्रचार करने पर रोक लग सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) नियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव का मकसद ऐसे उत्पादों की गलत तरीके से पनीर के रूप में मार्केटिंग रोकना और उपभोक्ताओं को उसमें इस्तेमाल सामग्री की सही जानकारी देना है।
FSSAI की ओर से 24 सितंबर को जारी प्रस्तावित संशोधन में एक नया प्रावधान जोड़ने की बात कही गई है। इसमें दूध से प्राप्त सामग्री से नहीं बने पनीर को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। डेयरी एनालॉग श्रेणी में पहले से लाइसेंस या पंजीकृत उत्पादों को अपने नाम, लेबल और मार्केटिंग में पनीर शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा।