7 महीने देर से मिला कमर्शल यूनिट का कब्ज़ा, देना होगा 10.8% ब्याज

नवभारतटाइम्स.कॉम•
commercial unit possession delayed by 7 months buyer to receive 108 interest
nNBT रिपोर्ट, गुड़गांव

सेक्टर-68 स्थित ऑकस 24K प्रॉजेक्ट में कमर्शल यूनिट का कब्जा करीब सात महीने देर से देने पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA), गुड़गांव ने खरीदार के पक्ष में फैसला दिया है। अथॉरिटी ने ऑकस स्काईस्क्रैपर्स रियलिटी को सेक्टर-46 निवासी अर्चना दुबे को 10.8 प्रतिशत सालाना दर से ब्याज देने का आदेश दिया है। यह ब्याज 16 दिसंबर 2018 की तय कब्जा तारीख से 18 सितंबर 2019 तक की अवधि के लिए होगा। बकाया राशि का भुगतान 90 दिन में करना होगा।
प्रमोटर की ज़िम्मेदारी में कमी माना : मामले में अर्चना दुबे ने अपने भाई और अधिकृत प्रतिनिधि शिशिर दुबे के जरिये शिकायत दी थी। HRERA के चेयरमैन अरुण कुमार ने 25 अगस्त को डिवेलपर को तीन महीने में कन्वेयंस डीड कराने के भी निर्देश दिए हैं। मूल बायर एग्रीमेंट के दायरे से बाहर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाने को कहा। बायर एग्रीमेंट 16 दिसंबर 2013 को हुआ था। इसके अनुसार 60 महीने में कब्जा दिया जाना था। प्रॉजेक्ट का ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट 17 जुलाई 2019 को मिला और अगले दिन को कब्जे की पेशकश की गई। इस तरह कब्जे में सात महीने की देर हुई। हरेरा ने RERA एक्ट के तहत इसे प्रमोटर की जिम्मेदारी में कमी माना।