Big Bazaar And Service Center Fined Heavily For Not Repairing Washing Machine Despite Amc
AMC के बावजूद वॉशिंग मशीन ठीक न करने पर लगा जुर्माना
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, ग्रेटर नोएडा
दो साल की एएमसी (वार्षिक रखरखाव अनुबंध) का शुल्क लेने के बावजूद वॉशिंग मशीन की खराबी दूर न करना बिग बाजार और सर्विस सेंटर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में लापरवाही मानते हुए कंपनी को 30 दिनों के भीतर मशीन की खराबी दूर कर नया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) लगाने का आदेश दिया है। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक उत्पीड़न के लिए 2 हजार और वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं।मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-4 स्थित केंद्रीय विहार सोसायटी का है। निवासी दीपांकर घोष ने गाजियाबाद के वैशाली स्थित बिग बाजार (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) से 9,999 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी थी। इसके साथ 7,200 रुपये में दो साल का एएमसी प्लान लिया, जिसमें पार्ट्स बदलने समेत अन्य सेवाएं शामिल थीं। खरीदारी के कुछ दिन बाद ही मशीन खराब हो गई।
शिकायत पर हाईटेक कूलिंग सर्विसेज के तकनीशियन ने पीसीबी बदलने के लिए 2 हजार रुपये मांगे। एएमसी का हवाला देने पर पुराना पीसीबी लगाकर मशीन चला दी गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर खराब हो गई। दोबारा नए पीसीबी के लिए पैसे मांगे गए। परेशान होकर घोष ने आयोग में याचिका दायर की। नोटिस के बावजूद कंपनी का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।