कन्वेयंस डीड में देरी, अब देना होगा 11 फीसदी ब्याज

नवभारतटाइम्स.कॉम•
builder to pay 11 interest on delay in conveyance deed buyer to get compensation
nNBT रिपोर्ट, गुड़गांव

सेक्टर-37C स्थित ‘ऑवर होम्स/ऑवर बाजार’ प्रॉजेक्ट में कन्वेयंस डीड कराने में देरी करना बिल्डर को भारी पड़ गया। HRERA के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर राजेंद्र कुमार की अदालत ने मेसर्स एपेक्स बिल्ड-वेल प्राइवेट लिमिटेड को खरीदार की जमा रकम पर 11 फीसदी सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है।
साथ ही मानसिक परेशानी के लिए एक लाख रुपये और केस खर्च के तौर पर 50 हजार रुपये देने होंगे। चूरू, राजस्थान के सुखवीर ने 2017 में सेक्टर-37C के प्रॉजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर की दुकान बुक की थी। 2017 से 2020 के बीच 27,05,344 रुपये भुगतान किए। दिसंबर 2020 में दुकान का पॉजेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। इसके बाद उन्होंने दुकान बेचने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने बिल्डर से संपर्क कर ट्रांसफर और कन्वेयंस डीड की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा। खरीदार के अनुसार, उन्होंने जरूरी औपचारिकताएं और एनओसी भी पूरी कर दी थीं। इसके बावजूद कन्वेयंस डीड समय पर रजिस्टर्ड नहीं हुई। आखिरकार पांच जनवरी 2023 को उनके नाम कन्वेयंस डीड रजिस्टर्ड हो सकी।

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