कांग्रेस सांसद राकेश राठौर दुष्कर्म के आरोप से मुक्त

नवभारतटाइम्स.कॉम•
congress mp rakesh rathore acquitted of rape charges high court says relationship was consensual
n NBT न्यूज, लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर से जुड़े दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को राहत देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि अभियोजन सामग्री से ही शिकायतकर्ता और सांसद के बीच लंबे समय से सहमति वाले विवाहेतर संबंध के संकेत मिलते हैं, इसलिए विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप प्रथमदृष्टया मजबूत संदेह पैदा नहीं करता।

मामले में शिकायतकर्ता ने जनवरी 2025 में सीतापुर के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया था कि वर्ष 2020 में राठौर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का भरोसा देकर संबंध बनाए। राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विचारण कोर्ट ने सांसद की ओर से दाखिल आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज कर दी थी और बाद में आरोप भी तय कर दिए थे। हाई कोर्ट ने अब ट्रायल कोर्ट का पांच मई 2025 का आदेश निरस्त करते हुए सांसद राकेश राठौर की आरोपमुक्ति अर्जी मंजूर कर ली।
अदालत ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता की राठौर से सार्वजनिक बैठकों में मुलाकात हुई, उन्होंने राजनीतिक संरक्षण और गठबंधन की पेशकश की, जिसके बाद उसे तैलिक महासंघ में जिला महिला अध्यक्ष बनाया गया और निकटता बढ़ी। पीड़िता के पति के बयान में भी कहा गया कि वह अक्सर राठौर के घर जाती और कई बार देर रात तक रहती थी। कोर्ट ने माना कि दोनों विवाहित व परिपक्व व्यक्तियों के संबंध की यह पृष्ठभूमि आरोपों से मेल नहीं खाती। अदालत ने कहा कि पति, विवाहित बेटे और बहू द्वारा आरोपों का समर्थन भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है। ऐसी कहानी पर सामान्य विवेक वाला व्यक्ति भरोसा नहीं करेगा। इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

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