तीन दिन में खराब हुई वॉशिंग मशीन, अब नई देगी कंपनी

नवभारतटाइम्स.कॉम•
washing machine spoiled in three days whirlpool ordered to give new machine
nNBT रिपोर्ट, गुड़गांव

वॉशिंग मशीन खरीदने के महज तीन दिन बाद ही उसके खराब होने और कंपनी की ओर से समस्या का समाधान नहीं किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्लपूल कंपनी को उपभोक्ता को उसी मॉडल की नई मशीन देने का आदेश दिया है। नई मशीन नहीं देने की स्थिति में कंपनी को खरीद की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मशीन की कीमत लौटानी होगी। मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार और कानूनी खर्च के रूप में 11 हजार रुपये भी देने होंगे।
मानेसर के गांव पारसोली निवासी सीमा यादव ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 9 जुलाई 2023 को उन्होंने रेवाड़ी स्थित विक्रेता से वर्लपूल की 9.5 किलोग्राम क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन 29,500 रुपये में खरीदी थी। मशीन पर कंपनी द्वारा दो साल की वॉरंटी दी गई थी। घर पर मशीन आने के 3 दिन बाद ही 12 जुलाई को उसने काम करना बंद कर दिया था।