Yamuna Expressway Bus Accident Supreme Court Seeks Response From Chief Secretary And Road Transport Ministry Questions Raised On Passenger Safety
यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव और सड़क परिवहन मंत्रालय से मांगा जवाब
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली
यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती 23 सितंबर को स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने आग की घटना से जुड़े एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए दोनों से जवाब मांगा। आगरा निवासी किशन चंद जैन ने आवेदन दाखिल कर मुख्य सचिव से घटना पर तय समय सीमा में विस्तृत रिपोर्ट मांगने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट में बस में आग लगने के कारण, बस के मालिकाना हक, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा और निर्धारित यात्री क्षमता के साथ-साथ निर्माण मानकों और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन की जानकारी मांगी गई है। इस हादसे के बाद यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे।